26 दिसंबर तक कोर्ट ने जरीन खान को 30 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी है.
जमानत के साथ, उसे कोलकाता पुलिस की इजाजत लिए बिना देश नहीं छोड़ने की शर्त बनाई गई है.
कोर्ट ने जरीन खान से हर सुनवाई पर हाजिर रहने का आदेश दिया है.
शिकायतकर्ता की ओर से वकील ने मांग की है कि जरीन खान अपना मास्क उतारें ताकि उनकी पहचान हो सके.
जज ने उनसे आधार कार्ड की जानकारी पूछी और उनकी पहचान की जानकारी प्राप्त की.
जरीन खान के खिलाफ केस साल 2018 में दर्ज हुआ था.
एक्ट्रेस को चीटिंग का मुकदमा दर्ज कराया गया, जोकि एक दुर्गा पूजा कार्यक्रम से संबंधित है.
जज ने सुनवाई के दौरान जरीन खान से उनकी पहचान की पुनः सुनी.
सुनवाई करीब एक घंटे तक चली.
कोर्ट ने उसे अंतरिम जमानत दी है, लेकिन इसमें कुछ शर्तें भी शामिल हैं.
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