एमपी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2023: मिलेंगे पूरे ₹55 हजार रूपये, ऐसे करे आवेदन (MP Kanya Vivah Yojana)

MP Kanya Vivah Yojana 2023: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की मदद करना है। इस योजना के अंतर्गत, गरीब परिवार और श्रम कार्य करने वाले परिवारों की बेटियों, विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को उनकी शादी के लिए 55,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
यह योजना गरीब परिवारों की सहायता करके उनकी बेटियों के विवाह को सुखद और आसान बनाने का लक्ष्य रखती है। इससे परिवारों को आर्थिक बोझ से राहत मिलती है और वे अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा और सुरक्षित भविष्य की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। यह योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो समाज में समानता और समरसता को बढ़ाने का उद्देश्य रखती है।

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana MP Highlights

योजना का नाममुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
शुरू की गयी 2016
विभागसामाजिक न्याय निशक्तजन कल्याण विभाग
लाभार्थीआर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार की बेटियाँ
year2023
आवेदन प्रक्रियाonline
लाभार्थी वित्तीय धनराशि55,000 रुपये (जिसमे से 11000 चेक के रूप में + 38000/- की सामग्री वधू को उपहार के रूप में + रुपए 6000/- आयोजनकता निकाय को देय
योजना का लाभआर्थिक सहायता के तौर पर प्रदान की जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी
आधिकारिक वेबसाइटsocialjustice.mp.gov.in
सरकारी योजनाhttps://cooksape.com/

एमपी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2023: मिलेंगे पूरे ₹55 हजार रूपये

भारत में लड़कियों की शादी के समय उनके परिवारों को आर्थिक बोझ महसूस होता है, विशेष रूप से गरीब परिवारों की कन्याओं के लिए। इन परिवारों के लिए बेटी की शादी के लिए धन का इंतजाम करना एक बड़ी चुनौती होती है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने इस समस्या को हल करने के लिए “मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2023” शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य है मध्य प्रदेश राज्य के कन्याओं को 55,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना।

इस लेख में हम आपको इस योजना के बारे में बताएंगे, जो गरीब और दलित कुलीन वर्ग के लोगों की बेटियों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने का उद्देश्य रखती है। इस योजना के तहत, पात्र लोगों को उनकी बेटी की शादी के समय एक निश्चित राशि प्रदान की जाएगी, जिसका उपयोग उन्हें विवाह के लिए करने में मदद मिलेगी।

एमपी कन्या विवाह योजना के उद्देश्य:

  1. आर्थिक सहायता प्रदान करना: एमपी कन्या विवाह योजना 2023 का मुख्य उद्देश्य परिवारों को उनकी कन्याओं की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को वित्तीय दबाव से राहत देगी और उन्हें शादी की खर्चों को संभालने में सक्षम बनाएगी।
  2. लड़की के सामाजिक स्थान को मजबूत करना: यह योजना लड़की के सामाजिक स्थान को मजबूत करने का उद्देश्य रखती है। शादी के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त करने से, कन्याओं के परिवारों का स्वाभिमान बढ़ेगा और लड़की के विवाह संबंधी रस्मों में उचित सामाजिक दर्जा मिलेगा।
  3. दहेज प्रथा को कम करना: यह योजना दहेज प्रथा को कम करने का एक प्रयास है। आर्थिक सहायता के माध्यम से, परिवारों को बेटी के विवाह के लिए अधिक दबाव महसूस नहीं होगा और दहेज के मामले में समाज की दृष्टि बदलेगी।
  4. बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करना: यह योजना बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने का उद्देश्य रखती है। आर्थिक सहायता के माध्यम से, कन्याएं अपने शौक, शिक्षा और उच्चतम स्तर की पढ़ाई के लिए अधिक संभावनाएं देखेंगी और स्वतंत्र और स्वावलंबी बनेंगी।

एमपी कन्या विवाह योजना के लिए आवेदन हेतु महत्वपूर्ण दस्तावेज:

  1. आवेदक का आधार कार्ड
  2. पैन कार्ड
  3. परिवार का आय प्रमाण पत्र
  4. आयु प्रमाण पत्र
  5. मूल निवास प्रमाण पत्र
  6. शैक्षिक प्रमाण पत्र
  7. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले आवेदक का बीपीएल कार्ड प्रमाण पत्र।
  8. मोबाइल नंबर
  9. कन्या का पासपोर्ट साइज फोटो
  10. बैंक अकाउंट
  11. तलाकशुदा महिला को कानूनी रूप से तलाक होने का आदेश प्रदान करना होगा।

एमपी कन्या विवाह योजना के लिए पात्रता (MP Kanya Vivah Yojana Eligibility):

  1. नागरिकता: इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश राज्य के नागरिक परिवारों को ही मिलेगा, जो योजना की शर्तों को पूरा करते हैं।
  2. आय की सीमा: योजना के अनुसार, पात्रता के लिए आय की सीमा निर्धारित की जाती है, जिसमें परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा हो। इस सीमा को राज्य सरकार निर्धारित करती है और उसके आधार पर पात्रता का चयन किया जाता है।
  3. लड़की की आयु: योजना के तहत पात्रता का मापदंड होती है लड़की की आयु। योजना के अंतर्गत, शादी के लिए कन्या की आयु सीमा निर्धारित की जाती है (लड़की की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और लड़के की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए)।
  4. समग्र विवाह पोर्टल रजिस्ट्रेशन: योजना के लाभ का हासिल करने के लिए लाभार्थी को पहले समग्र विवाह पोर्टल पर रजिस्टर होना चाहिए।
  5. विधवा महिला: यदि कोई विधवा महिला इस योजना का लाभ लेना चाहती है, तो उसे अपने पहले पति की मृत्यु का प्रमाण होना चाहिए।
  6. सामूहिक कन्या विवाह: योजना का लाभ केवल “सामूहिक कन्या विवाह कार्यक्रम में सम्मलित होने पर” मिलेगा। एकल विवाह की स्थिति में योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  7. विवाह दिनांक: योजना की पात्रता के लिए विवाह दिनांक भी महत्वपूर्ण है। योजना के अंतर्गत, निर्धारित समय सीमा के भीतर ही शादी की जानी चाहिए ताकि पात्रता मिल सके।
  8. अन्य शर्तें: इसके अलावा, योजना की पात्रता के लिए अन्य शर्तें भी हो सकती हैं, जैसे परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति, न्यूनतम शिक्षा स्तर आदि। ये शर्तें योजना के तहत निर्धारित की जाती हैं और पात्रता के आधार पर चयन होता है।

MP Kanya Vivah Yojana Online Apply

मध्य प्रदेश कन्या विवाह योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले कन्या विवाह योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा (http://mpvivahportal.nic.in/).

वेबसाइट पर पहुंचने के बाद, आपके सामने वेबसाइट का मुख्य पेज खुल जाएगा.

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वेबसाइट के होम पेज पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आवेदन फॉर्म पीडीऍफ़ का लिंक दिखाया जाएगा। आपको उस लिंक पर क्लिक करना होगा।

उसके बाद आपके सामने मध्य प्रदेश कन्या विवाह योजना हेतु आवेदन फॉर्म पीडीऍफ़ फाइल खुल जाएगी। आपको इसे डाउनलोड करना होगा।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हेतु आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक नीचे दिया गया है। आप इस लिंक के माध्यम से आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं।

मध्य प्रदेश कन्या विवाह योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन

  1. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. अब आपको वहां एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए एक विकल्प मिलेगा।
  3. “DOWNLOAD MP KANYA VIVAH YOJANA APPLICATION FORM PDF” लिंक पर क्लिक करके आप फॉर्म को सीधे डाउनलोड कर सकते हैं।
  4. आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद, इसे ध्यान से भरें और सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करें।
  5. ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग अपना आवेदन फॉर्म नजदीकी ग्राम पंचायत या जिला पंचायत कार्यालय में जमा करें। शहरी क्षेत्र में रहने वाले आवेदकों को अपना आवेदन नगर निगम कार्यालय, नगर परिषद या नगर पंचायत कार्यालय में जमा करना होगा। अगर किसी व्यक्ति को आवेदन करने में कोई समस्या हो रही है, तो उन्हें निम्नलिखित टोल फ्री नंबर पर संपर्क करके मदद ले सकते हैं:
  • मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हेल्पलाइन नंबर: 1800 233 4397
  • केंद्र सरकार की दिव्यांगजन सूचना लाइन: 1800 233 5956

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