Vridha Pension Yojana MP 2023: मध्य प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना Online Apply

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Vridha Pension Yojana MP: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश राज्य में अलग-अलग समुदायों और उम्र के लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। इनमें से एक योजना है “मध्य प्रदेश वृद्ध पेंशन योजना”। यह पहले से मौजूदा योजना है, लेकिन इसमें अब पेंशन राशि में वृद्धि की जा रही है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य के बुजुर्ग नागरिकों को सरकार की सहायता प्रदान करना है, क्योंकि सरकार जानती है कि बुढ़ापे में आमदनी कम होने के कारण स्थिति कितनी कठिन हो जाती है।
मध्य प्रदेश वृद्ध पेंशन योजना के तहत, 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग पात्र हैं। यदि कोई व्यक्ति इस आयु सीमा के बाहर है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना में आवेदक की आय सीमा के बारे में कोई निर्धारण नहीं है, यानी कोई भी व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर सकता है।

Table of Contents

Vridha Pension Yojana MP 2023 Highlights

योजना का नामVridha Pension Yojana MP
किसके द्वारा शुरू की गयीमध्यप्रदेश सरकार
लाभार्थीमध्यप्रदेश के वृद्धजन
लाभार्थी की उम्र60 वर्ष या इससे अधिक
उद्देश्यगरीब वृद्ध लोगों को पेंशन प्रदान करना
पेंशन राशिरु300 से रु500 (उम्र के अनुसार)
आवेदनOnline / Offline
सरकारी योजनाhindiyojna.com
ऑफिशियल वेबसाइटhttp://socialsecurity.mp.gov.in/

एमपी वृद्धा पेंशन योजना (MP Vridha Pension Yojana) क्या है

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई “मध्यप्रदेश वृद्ध पेंशन योजना” राज्य के बुजुर्ग नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत, उम्र 60 से 80 साल के लोगों को मासिक रूप से पेंशन दी जाती है। यह योजना मध्यप्रदेश में निवास करने वाले लगभग 35 लाख से अधिक लोगों को शामिल करती है। इस योजना की अच्छी बात यह है कि पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। यह योजना सिर्फ बीपीएल कार्ड धारकों को ही लाभ प्रदान करती है।

यह योजना उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है जब वे बुढ़ापे की अवस्था में पहुंचते हैं। इसके माध्यम से, उन्हें आर्थिक रूप से सहायता मिलती है और उनकी जीवनशैली बेहतर होती है।

मध्य प्रदेश वृद्ध पेंशन योजना का उद्देश्य

मध्य प्रदेश वृद्ध पेंशन योजना का उद्देश्य है बुजुर्ग नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। यह योजना सरकार द्वारा शुरू की गई है ताकि उन लोगों की मदद की जा सके जो वृद्धावस्था में होते हुए अपने खुद के लिए समर्थ नहीं होते हैं। योजना के अंतर्गत 60 से 80 साल के उम्र के लोगों को मासिक आर्थिक सहायता दी जाती है। यह योजना बीपीएल कार्ड धारकों को ही लाभ प्रदान करती है। पेंशन का राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है। इसके अलावा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नारी सम्मान योजना भी शुरू की गई है जिसमें महिलाओं को मासिक 1500 रुपये नकदी और 500 रुपये का गैस सिलेंडर प्रदान किया जाता है। इन योजनाओं के लाभ से मध्य प्रदेश के बुजुर्गों को आर्थिक मदद मिलती है और उन्हें अपनी जरूरतों को पूरा करने का अवसर मिलता है।

एमपी वृद्ध पेंशन योजना के लाभ एवं विशेषताएं

  1. आयु सीमा: योजना के अंतर्गत, उम्र 60 साल से लेकर 69 साल के बीच वाले लोगों को हर महीने 300 रुपये की पेंशन प्रदान की जाती है। उम्र 80 साल या उससे अधिक वाले लोगों को हर महीने 500 रुपये की पेंशन दी जाती है।
  2. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर: पेंशन का भुगतान लाभार्थी व्यक्ति के बैंक खाते में सीधे किया जाता है। ऐसा करने से पेंशन राशि सीधे व्यक्ति के खाते में पहुंचती है और उन्हें अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसका उपयोग करने में आसानी होती है।
  3. सूचना सेवा: जब लाभार्थी के खाते में पेंशन की राशि जमा होती है, तो उन्हें उसकी सूचना एक लिंक फोन नंबर के माध्यम से प्राप्त होती है। इससे लाभार्थी को अपने खाते का स्थिति पता चलता है और वे अपनी वित्तीय स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं।
  4. ऑनलाइन आवेदन: एमपी वृद्ध पेंशन योजना के लिए सरकार ने आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की है। इसके माध्यम से बुजुर्ग लोग आसानी से योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और उन्हें भटकने की जरूरत नहीं होती। इससे उनका समय और पैसा बचता है।

एमपी वृद्ध पेंशन योजना द्वारा मध्यप्रदेश के बुजुर्ग लोगों को आर्थिक सहायता मिलती है और उन्हें अपनी जरूरतों को पूरा करने का मौका मिलता है। इससे उनकी जीवनशैली में सुधार आता है और वे खुशहाली के साथ अपना बुढ़ापा बिता सकते हैं।

मध्यप्रदेश वृद्ध पेंशन योजना के लिए पात्रता की जानकारी

  1. मूल निवासी: इस योजना का लाभ उठाने के लिए, आपका मूल निवास मध्यप्रदेश में होना चाहिए। आपको योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए मध्यप्रदेश के निवासी होना आवश्यक है।
  2. पेंशन की अभाव: आपको पहले से किसी भी प्रकार की पेंशन नहीं मिल रही होनी चाहिए। इस योजना का फायदा उन लोगों को मिलता है जिन्हें कोई अन्य पेंशन नहीं मिल रही है। गवर्नमेंट नौकरी करने वाले व्यक्ति को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  3. आयु सीमा: आपकी उम्र 60 साल से कम नहीं होनी चाहिए। योजना का फायदा सिर्फ उम्र के 60 साल या उससे अधिक के बुजुर्ग व्यक्तियों को ही मिलेगा।
  4. वाहन की अनुपस्थिति: आपके पास 3 पहिया या 4 पहिया का कोई वाहन नहीं होना चाहिए। यदि आपके पास ऐसा कोई वाहन है, तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
  5. बीपीएल कार्ड: यदि आप बीपीएल श्रेणी में आते हैं, यानी आपके पास बीपीएल कार्ड है, तो ही आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह योजना केवल बीपीएल श्रेणी के लोगों के लिए है।

मध्यप्रदेश वृद्ध पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी

  1. मूल निवास प्रमाण पत्र: आपको योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए मध्यप्रदेश में आपका मूल निवास होना चाहिए। आपको मूल निवास प्रमाण पत्र की कॉपी सबमिट करनी होगी।
  2. आय प्रमाण पत्र: योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए आपको अपनी आय की प्रमाणित प्रतिलिपि देनी होगी। आपको अपनी आय प्रमाण पत्र की कॉपी सबमिट करनी होगी।
  3. बीपीएल राशन कार्ड की फोटो कॉपी: यदि आप बीपीएल श्रेणी में आते हैं, तो आपको अपने बीपीएल राशन कार्ड की फोटो कॉपी सबमिट करनी होगी।
  4. आधार कार्ड: आपको अपना आधार कार्ड की कॉपी सबमिट करनी होगी। आधार कार्ड आपकी पहचान को सत्यापित करने के लिए आवश्यक होगा।
  5. पहचान पत्र: आपको अपनी पहचान पत्र की कॉपी देनी होगी। यह पहचान पत्र आपकी व्यक्तिगत पहचान को प्रमाणित करने के लिए उपयोगी होगा।
  6. मोबाइल नंबर: आपको अपना मोबाइल नंबर प्रदान करना होगा। मोबाइल नंबर योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और संपर्क करने के लिए उपयोगी होगा।
  7. अकाउंट नंबर: आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर प्रदान करना होगा, जो आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। इससे आपकी पेंशन सीधे आपके बैंक खाते में जमा की जा सकेगी।
  8. बैंक पासबुक: आपको अपनी बैंक पासबुक की कॉपी सबमिट करनी होगी, जिसमें आपका अकाउंट नंबर और विवरण होंगे।
  9. 2 पासपोर्ट साइज फोटो: आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो सबमिट करनी होगी, जो आपकी पहचान को प्रमाणित करने के लिए उपयोगी होगी।

एमपी वृद्ध पेंशन योजना में आवेदन करने का तरीका

ऑनलाइन आवेदन

  1. मध्यप्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. पोर्टल पर आपको “सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजना” वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  3. अगले पेज पर, “पेंशन योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन करें” वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।
  4. एक पेज खुलेगा, जहां आपको अपनी जानकारी दर्ज करनी होगी, जैसे जिला, स्थानीय निवास और समग्र आईडी। इसके बाद “पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें” पर क्लिक करें।
  5. अब आपको मध्यप्रदेश वृद्ध पेंशन योजना आवेदन फॉर्म का पेज दिखाई देगा। आपको अनुरोधित जानकारी दर्ज करनी होगी और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। फिर “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।
  6. इस प्रक्रिया के बाद, आपका ऑनलाइन आवेदन पूरा हो जाएगा और आपको एक पंजीकरण नंबर प्राप्त होगा। आप इस पंजीकरण नंबर का उपयोग करके अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं

ऑफलाइन आवेदन

  1. अपने नजदीकी तहसील कार्यालय में जाएं। वहां से आपको वृद्ध पेंशन योजना के आवेदन फॉर्म प्राप्त होगा।
  2. फॉर्म लेकर, आपको उसमें मांगी गई जानकारी भरनी होगी, साथ ही सभी जरूरी दस्तावेज उसमें अटैच करने होंगे।
  3. फॉर्म के निर्धारित स्थान पर आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फोटो भी चिपकानी होगी।
  4. फॉर्म को तहसील कार्यालय में जमा कर दें। फिर यह फॉर्म कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा जांचा जाएगा।
  5. जांच पूरी होने के बाद, आपका नाम सूची में शामिल किया जाएगा और फिर आपको योजना के लाभ मिलना शुरू हो जाएंगे।

यह एक सरल और सुविधाजनक प्रक्रिया है जो आपको वृद्ध पेंशन योजना में आवेदन करने में मदद करेगी।

एमपी वृद्ध पेंशन योजना के आवेदन की स्थिति जांचने की प्रक्रिया

  1. अधिकारिक वेबसाइट पर जाएं जो वृद्ध पेंशन योजना की है।
  2. वेबसाइट पर पहुंचने के बाद, आपको पेंशन की स्वीकृति की स्थिति देखने के लिए एक विकल्प मिलेगा। उस विकल्प पर क्लिक करें।
  3. इसके बाद, आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा।
  4. रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करने के बाद, आपको सर्च बटन पर क्लिक करना होगा।
  5. इसके बाद, आपको आपके आवेदन की स्थिति पता चल जाएगी।

एमपी वृद्ध पेंशन योजना के हेल्पलाइन नंबर के बारे में जानकारी:

एमपी वृद्ध पेंशन योजना के लिए हेल्पलाइन नंबर है: 0755-2556916। यह नंबर आपको योजना से संबंधित किसी भी प्रश्न, सहायता या शिकायत के लिए संपर्क करने की सुविधा प्रदान करता है। आप इस नंबर पर कॉल करके अपने सभी संदेश प्रेषित कर सकते हैं और आपकी मदद की जाएगी।

इस तरह से आप आसानी से एमपी वृद्ध पेंशन योजना के हेल्पलाइन नंबर का उपयोग करके आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

FAQ

Q: एमपी वृद्ध पेंशन योजना के अनुसार पेंशन कब और कैसे मिलेगा?

वृद्ध पेंशन योजना के अनुसार, पेंशन राशि हर महीने आपके बैंक खाते में स्वतः जमा की जाएगी। पेंशन राशि का निर्धारण आपके वयस्कता स्तर और आयोग द्वारा निर्धारित मानकों पर आधारित होगा।

Q: वृद्ध पेंशन योजना का लाभ कौन-कौन से लोगों को मिलता है?

एमपी वृद्ध पेंशन योजना का लाभ उन लोगों को मिलता है जो 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं और आयोग द्वारा निर्धारित आर्थिक मानकों के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर हैं।

Q: वृद्ध पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

वृद्ध पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको मध्य प्रदेश की सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

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